रांची में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कांत मिश्रा की अदालत ने अवैध तरीके से महुआ-चुलाई शराब का व्यापार करने के मामले के अभियुक्त सफरूद्दीन अंसारी को दोषी पाकर चार साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 36 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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