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Friday, September 26, 2025

झारखंड में बिना लाइसेंस के नहीं शुरू कर सकते हैं निजी सुरक्षा एजेंसी, उल्लंघन पर लगेगा भारी जुर्माना

झारखंड में अब निजी सुरक्षा एजेंसियां बिना लाइसेंस के नहीं चल पाएंगी। राज्य सरकार ने निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2023 में संशोधन किया है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की शर्तों का पालन अनिवार्य होगा उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। सरकार ने निजी सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है।

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