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Friday, September 12, 2025

मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट आना उचित नहीं: HC

झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सीधे उच्च न्यायालय में आना उचित नहीं है। न्यायालय के अनुसार सत्र न्यायालय उपलब्ध होने पर पहले वहीं जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय की धारा 482 के तहत शक्तियां केवल विशेष मामलों में ही उपयोग की जानी चाहिए। अदालत ने आरोपियों को सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल करने की छूट दी।

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