पढ़ें काम की खबर, अब 25 फीसद तक राशि देकर फ्री होल्ड करा सकेंगे आवास बोर्ड के मकान; देखें LIST
सरकार के नए नियम के अनुसार रांची में बाजार मूल्य का 25 फीसद तो साहिबगंज में 10 फीसद का भुगतान करना होगा। जबकि निबंधन शुल्क व स्टांप ड्यूटी मद में सात फीसद भुगतान देना है।
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