झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने एक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बुजुर्ग पिता की देखभाल करना बेटे का धर्म है। अदालत ने बेटे को अपने पिता को जीवन यापन भत्ता देने का निर्देश दिया है। अदालत ने प्रार्थी मनोज कुमार साव को अपने पिता को हर माह तीन हजार रुपये देने का निर्देश देते हुए निचली अदालत के आदेश को सही बताया।
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Saturday, January 13, 2024
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Jharkhand HC ने कहा- बूढ़े पिता की देखभाल करना बेटे का धर्म, प्रतिमाह तीन हजार गुजारा भत्ता देने का दिया निर्देश
Jharkhand HC ने कहा- बूढ़े पिता की देखभाल करना बेटे का धर्म, प्रतिमाह तीन हजार गुजारा भत्ता देने का दिया निर्देश
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