झारखंड में मतदान के दिन सभी संस्थानों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मियों को सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य होगा ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नियोजकों को इसका पालन करने का निर्देश दिया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान है। इसलिए सभी संस्थानों को इसका ख्याल रखना होगा।
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Monday, November 4, 2024
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Jharkhand Voting: क्या मतदान के दिन छुट्टी पर वेतन कट जाएगा? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कर दिया सब क्लियर
Jharkhand Voting: क्या मतदान के दिन छुट्टी पर वेतन कट जाएगा? मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कर दिया सब क्लियर
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