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Wednesday, July 30, 2025

Jharkhand High Court: वाहनों के प्रेशर हार्न, अनधिकृत लाइटें और झंडा तत्काल हटाएं, रात दस से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर भी बैन

हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य में मोटर वाहन नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। अदालत ने वाहनों पर राजनीतिक दलों धार्मिक और किसी प्रकार के अनधिकृत झंडा तत्काल हटाने और ध्वज संहिता के प्रविधानों का विधिवत पालन करने को कहा है।

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