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Saturday, August 29, 2026

आदिवासी जमीन खरीदने पर CNT एक्ट का पालन जरुरी, वरना नहीं मिलेगा हक; झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

झारखंड हाई कोर्ट ने पतरातू अंचल की आदिवासी जमीन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर किया गया हस्तांतरण वैध नहीं है। अदालत ने बेदिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति माना और जमीन वापसी के लिए 12 साल की समय-सीमा के तर्क को खारिज किया।

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